Bihar Dakhil Kharij Online: जब बिहार में कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है या उसे परिवार से विरासत में जमीन मिलती है, तो सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज कराना जरूरी होता है। इसी प्रक्रिया को दाखिल-खारिज कहा जाता है। लोगों को इस काम के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें,
इसके लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। इसके माध्यम से आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और यह भी पता लगा सकते हैं कि आपके आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई है।
अगर आपने हाल ही में जमीन खरीदी है या परिवार की जमीन आपके नाम होनी है, तो दाखिल-खारिज की प्रक्रिया समझना आपके लिए जरूरी है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि दाखिल-खारिज का मतलब क्या है, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, आवेदन करते समय किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन कैसे पता करें।
| Name of Article | Bihar Dakhil Kharij Online Apply |
| Concerned Department | Revenue and Land Reforms Department, Government of Bihar |
| Application Fee | As per applicable rules |
| Beneficiaries | Landowners in Bihar |
| Main Objective | To update land ownership records after a change in ownership |
| Status Check | Online |
| Application Mode | Online |
| Official Website | Bihar Bhumi Portal |
बिहार में दाखिल-खारिज क्या होता है?
बिहार में जमीन से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदलने या नए मालिक का नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को दाखिल-खारिज (Land Mutation) कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है, उसे विरासत में प्राप्त करता है या किसी अन्य कानूनी कारण से जमीन के मालिकाना रिकॉर्ड में बदलाव होता है, तो उस बदलाव को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराना होता है। इसी प्रक्रिया को दाखिल-खारिज कहा जाता है।
उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपने बिहार में कोई जमीन खरीदी है। जमीन की रजिस्ट्री पूरी होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम को दर्ज कराने के लिए आपको दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है।
ध्यान रखें कि दाखिल-खारिज का मुख्य उद्देश्य राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करना है। यह प्रक्रिया अपने आप में जमीन के स्वामित्व से जुड़े हर कानूनी विवाद का अंतिम फैसला नहीं होती।
Bihar Dakhil Kharij Online Apply के लिए जरूरी दस्तावेज
बिहार में दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले जमीन से जुड़े कागजात और अपनी जरूरी जानकारी तैयार रखनी चाहिए। कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे, यह जमीन के हस्तांतरण के प्रकार पर निर्भर करता है। आमतौर पर आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों और जानकारियों की जरूरत पड़ सकती है।
- जमीन की रजिस्ट्री डीड या हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज।
- जमीन का खाता नंबर और खेसरा नंबर।
- मौजा और अंचल से संबंधित जानकारी।
- विक्रेता या पूर्व जमाबंदी रैयत का विवरण।
- आवेदक का पहचान पत्र और संपर्क संबंधी जानकारी।
- विरासत के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र और उत्तराधिकारी से जुड़े दस्तावेज, जहां आवश्यक हों।
- विभाग द्वारा मांगे गए अन्य प्रमाण पत्र या कागजात।
जरूरी बात: आवेदन करने से पहले यह जांच लेना चाहिए कि जमीन के विक्रेता या पूर्व जमाबंदी रैयत का नाम और जमीन से जुड़ा विवरण ऑनलाइन जमाबंदी रिकॉर्ड में उपलब्ध है या नहीं। बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध जमाबंदी की जानकारी जांचने से आवेदन करते समय होने वाली परेशानियों से बचने में मदद मिल सकती है।
Bihar Dakhil Kharij Online Apply कैसे करें?
बिहार में जमीन का दाखिल-खारिज कराने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आपको बिहार सरकार के संबंधित भूमि पोर्टल पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नीचे दिए गए चरणों की मदद से आप पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं।
- सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक भूमि संबंधी वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट का होम पेज खुलने पर आपको विभिन्न सेवाओं के विकल्प दिखाई देंगे।
- होम पेज पर मौजूद ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने आवेदन से संबंधित नया पेज खुल जाएगा।

- यदि आप पहली बार पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पंजीकरण (Registration) के विकल्प से अपना अकाउंट बनाएं। पहले से अकाउंट होने पर अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करके पोर्टल में प्रवेश करें।
- लॉगिन करने के बाद पोर्टल पर मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें।

- अब अपनी जमीन से संबंधित जिला और अंचल का चयन करें। यहां उसी क्षेत्र की जानकारी चुनें, जहां आपकी जमीन स्थित है।
- इसके बाद नए आवेदन से संबंधित विकल्प चुनें और जमीन के पूर्व जमाबंदी रैयत की जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी के अनुसार मौजा, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रजिस्ट्री डीड और जमीन से संबंधित अन्य विवरण भरें। सभी जानकारियां अपने दस्तावेजों से मिलाकर ही दर्ज करें, ताकि आवेदन में गलती होने की संभावना कम रहे।
- अब पोर्टल पर मांगे गए जरूरी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। दस्तावेज अपलोड करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे साफ और आसानी से पढ़े जा सकें।
- फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद सभी जानकारियों को एक बार फिर ध्यान से जांच लें। सब कुछ सही होने पर आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट कर दें।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद मिलने वाली आवेदन संख्या या रसीद को सुरक्षित रखें। आगे चलकर इसी जानकारी की मदद से आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
बिहार दाखिल-खारिज आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?
अगर आपने जमीन के दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और यह जानना चाहते हैं कि आपके आवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, तो आप बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से इसकी स्थिति चेक कर सकते हैं। इसके लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- होम पेज पर उपलब्ध दाखिल-खारिज आवेदन की स्थिति देखें विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपने आवेदन से संबंधित जिला, अंचल और वित्तीय वर्ष का चयन करें।
- इसके बाद पोर्टल पर दिए गए खोज विकल्पों में से अपनी सुविधा के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुनें।
- मांगी गई जानकारी के अनुसार केस नंबर, डीड नंबर या जमीन से संबंधित अन्य विवरण दर्ज करें।
- अब स्क्रीन पर दिखाई देने वाला सुरक्षा कोड भरकर सर्च या सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके आवेदन से जुड़ी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। यहां आवेदन का विवरण और उसकी वर्तमान स्थिति ध्यान से देख सकते हैं।
Bihar Dakhil Kharij आवेदन में गलती हो जाए तो क्या करें?
बिहार में दाखिल-खारिज के लिए आवेदन करते समय कभी-कभी गलत जानकारी भर जाती है या दस्तावेजों में कमी के कारण विभाग आवेदन वापस कर सकता है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय पोर्टल पर दिए गए कारण और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करें।
- आवेदन में कोई जानकारी गलत भर गई है, तो उसे ठीक करने के लिए संबंधित सुधार प्रक्रिया का पालन करें।
- यदि जमाबंदी में जमीन का विवरण गलत या अधूरा दर्ज है, तो जरूरत के अनुसार परिमार्जन सेवा से संबंधित जानकारी प्राप्त करें।
- आवेदन वापस होने पर पोर्टल पर बताए गए कारण को समझें और जरूरी सुधार या कार्रवाई पूरी करें।
- अगर आपको आशंका है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने आपकी जमीन के संबंध में गलत आवेदन किया है, तो आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध आपत्ति दर्ज करने की सुविधा की जानकारी लें।
- जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद होने पर संबंधित अंचल कार्यालय या किसी योग्य कानूनी सलाहकार से संपर्क करें।
Bihar Dakhil Kharij में कितना समय लगता है?
बिहार में दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लगेगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है। इनमें जमीन से जुड़े मामले की प्रकृति, दस्तावेजों की जांच, किसी व्यक्ति की ओर से दर्ज की गई आपत्ति और संबंधित राजस्व अधिकारियों की प्रक्रिया शामिल हैं। इसलिए सभी आवेदनों के लिए एक समान समय बताना उचित नहीं होगा।
आवेदन जमा करने के बाद आपको नियमित रूप से दाखिल-खारिज आवेदन का स्टेटस चेक करते रहना चाहिए। यदि विभाग की ओर से कोई नोटिस, आपत्ति या अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने का निर्देश मिलता है, तो उसके अनुसार समय पर जरूरी कार्रवाई करें। इससे आपको अपने आवेदन की स्थिति समझने और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
| Important Links |
| Bihar Dakhil Kharij Online Apply |
| Bihar Dakhil Kharij Check Status |
| Official Website |
| Umesh Talks Home Page |
निष्कर्ष (Conclusion)
इस प्रकार, बिहार में जमीन खरीदने या विरासत में जमीन मिलने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज कराने के लिए Bihar Dakhil Kharij Online Apply की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन करने के बाद आप घर बैठे Bihar Dakhil Kharij Status Check करके अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति भी देख सकते हैं। आवेदन करते समय जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें और आवेदन संख्या को सुरक्षित रखें, ताकि आगे स्टेटस चेक करने में परेशानी न हो।

