Driving Licence Online Apply: अगर आप भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या आपके पास पहले से लाइसेंस है और आप उसे डाउनलोड या रिन्यू कराना चाहते हैं, तो इसके लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं। इन सेवाओं की मदद से आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का स्टेटस चेक करने, डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करने और पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले आपको अपनी पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया समझ लेनी चाहिए। इस लेख में Driving Licence Online Apply, Driving Licence Download और Driving Licence Renewal से जुड़ी जरूरी जानकारी आसान भाषा में दी गई है।
| Service Name | Driving Licence Services |
| Department | Ministry of Road Transport and Highways |
| Application Mode | Online |
| Official Portal | Sarathi Parivahan |
| Services | New DL, Download/Print, Renewal, Duplicate |
| Application Fee | Service and state के अनुसार |
| Official Website | sarathi.parivahan.gov.in |
ड्राइविंग लाइसेंस क्या है?
ड्राइविंग लाइसेंस एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति को संबंधित श्रेणी का वाहन चलाने की कानूनी अनुमति देता है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसके लिए आपको Sarathi Parivahan Portal पर जाकर अपने राज्य का चयन करना होता है।
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नया लाइसेंस बनवाने के लिए आम तौर पर पहले Learner’s Licence यानी लर्नर लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसके बाद निर्धारित समय पूरा होने पर ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करके Permanent Driving Licence के लिए आवेदन किया जा सकता है।
Driving Licence Online के लिए पात्रता
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता वाहन की श्रेणी और लागू नियमों पर निर्भर करती है।
- 16 वर्ष की आयु: निर्धारित शर्तों के तहत बिना गियर वाले 50cc तक के मोटरसाइकिल वर्ग के लिए पात्रता हो सकती है। नाबालिग आवेदक के लिए अभिभावक की सहमति जैसी शर्तें लागू हो सकती हैं।
- 18 वर्ष की आयु: सामान्य निजी वाहन, जैसे कार और अधिकांश मोटरसाइकिल श्रेणियों के लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सामान्यतः 18 वर्ष है।
- 20 वर्ष की आयु: परिवहन वाहन की श्रेणी के लिए सामान्य न्यूनतम आयु 20 वर्ष है। इसके अतिरिक्त संबंधित नियम और शर्तें भी लागू होती हैं।
आवेदन करने से पहले अपनी वाहन श्रेणी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर पात्रता जरूर जांचें।
Driving Licence बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या मौजूदा लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:
- आधार कार्ड या अन्य मान्य पहचान प्रमाण
- पते का प्रमाण
- आयु प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो, यदि मांगी जाए
- Learner’s Licence, स्थायी लाइसेंस के आवेदन के लिए
- Form 1, यानी शारीरिक फिटनेस से संबंधित स्व-घोषणा
- Form 1A मेडिकल सर्टिफिकेट, जहां लागू हो
- मोबाइल नंबर
- आवेदन और फीस की रसीद
ध्यान दें: सभी आवेदकों के लिए दस्तावेजों की सूची एक जैसी नहीं होती। आवेदन के दौरान पोर्टल पर दिखाई गई आवश्यकताओं का पालन करें।
Driving Licence Online Apply कैसे करें?
अगर आप पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
Step 1: सबसे पहले आधिकारिक Sarathi Parivahan Portal पर जाएं।
Step 2: अपने राज्य का चयन करें।

Step 3: यदि आपके पास Learner’s Licence नहीं है, तो Learner’s Licence के लिए आवेदन करने का विकल्प चुनें।
Step 4: मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

Step 5: पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
Step 6: निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार Learner’s Licence प्राप्त करें और उसके नियमों का पालन करें।
Step 7: Learner’s Licence जारी होने के कम से कम 30 दिन बाद Permanent Driving Licence के लिए आवेदन किया जा सकता है। Learner’s Licence की वैधता समाप्त होने से पहले निर्धारित प्रक्रिया पूरी करें।
Step 8: Permanent Driving Licence के लिए आवेदन करते समय Learner’s Licence नंबर और जन्मतिथि जैसी जानकारी भरें।
Step 9: यदि टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी है, तो उपलब्ध स्लॉट चुनें। निर्धारित तारीख पर संबंधित कार्यालय में मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों।
Step 10: निर्धारित ड्राइविंग टेस्ट और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी करें। आवेदन की स्थिति पोर्टल पर चेक करते रहें।
Driving Licence Download कैसे करें?
यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस पहले से जारी हो चुका है और आप उसकी कॉपी डाउनलोड या प्रिंट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए तरीके से प्रयास कर सकते हैं।
- आधिकारिकSarathi Parivahan Portal पर जाएं।
- अपने राज्य का चयन करें।
- पोर्टल पर उपलब्ध लाइसेंस से संबंधित सेवाओं या प्रिंट विकल्प को देखें।
- आवश्यक जानकारी, जैसे आवेदन नंबर और जन्मतिथि, भरें।
- उपलब्ध विकल्प के अनुसार लाइसेंस या संबंधित दस्तावेज डाउनलोड अथवा प्रिंट करें।
लाइसेंस डाउनलोड करने का विकल्प राज्य और सेवा के अनुसार अलग हो सकता है। अगर आपका लाइसेंस पोर्टल पर दिखाई नहीं देता है, तो संबंधित परिवहन कार्यालय से संपर्क करें।
आप डिजिटल दस्तावेजों से संबंधित सुविधाओं की जानकारी के लिए सरकार के आधिकारिक DigiLocker Portal को भी देख सकते हैं।
Driving Licence Renewal Online कैसे करें?
अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने वाली है या लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो आप नवीनीकरण यानी Renewal के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Driving Licence Renewal की प्रक्रिया:
- Sarathi Parivahan Portal खोलें।
- अपने राज्य का चयन करें।
- Driving Licence मेन्यू में Services on Driving Licence (Renewal/Duplicate/AEDL/Others) विकल्प चुनें।
- लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि जैसी जानकारी भरें।
- Renewal के लिए आवेदन फॉर्म पूरा करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, यदि पोर्टल पर मांगे जाएं।
- निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
- यदि अपॉइंटमेंट या कार्यालय में उपस्थिति जरूरी हो, तो निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करें।
- आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक करें।
आधिकारिक परिवहन पोर्टल के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए उसकी समाप्ति से एक वर्ष पहले या समाप्ति के एक वर्ष बाद तक आवेदन किया जा सकता है।
हालांकि, लाइसेंस एक वर्ष से अधिक समय से एक्सपायर होने पर ड्राइविंग टेस्ट या Learner’s Licence से संबंधित अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत पड़ सकती है। अपने राज्य के लागू नियम जरूर जांचें।
Driving Licence Application Status कैसे चेक करें?
अगर आपने नए ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल या किसी अन्य सेवा के लिए आवेदन किया है, तो आप ऑनलाइन अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
- सबसे पहले Sarathi Parivahan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अपने राज्य का चयन करें।
- उपलब्ध मेन्यू में Application Status विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना Application Number और जन्मतिथि जैसी मांगी गई जानकारी भरें।
- कैप्चा भरकर स्टेटस देखने के लिए आगे बढ़ें।
- स्क्रीन पर आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी।
Driving Licence Renewal के लिए कब आवेदन करना चाहिए?
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से पहले उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देना बेहतर है। यदि लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, तो जल्द से जल्द आधिकारिक पोर्टल पर Renewal से जुड़े नियम और पात्रता जांचें।
लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद वाहन चलाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास वाहन चलाने की वैध कानूनी अनुमति है। जरूरत पड़ने पर संबंधित परिवहन कार्यालय से जानकारी लें।
Driving Licence Online Apply, Download & Renewal: Important Links
| Details | Links |
| For Learning License | Apply Here |
| For Driving License | Apply Here |
| Driving Licence Download | Visit Here |
| Driving Licence Renewal | Visit Here |
| Official Website | Visit Here |
| Telegram | Join Now |
निष्कर्ष (Conclusion)
अगर आप Driving Licence Online Apply, Download या Renewal करना चाहते हैं, तो Sarathi Parivahan Portal आपके लिए उपयोगी है। यहां से आप नए लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं और लाइसेंस से जुड़ी उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता, जरूरी दस्तावेज और निर्धारित फीस की जानकारी जरूर जांचें। साथ ही, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से पहले Renewal की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
1. Driving Licence Online Apply कैसे करें?
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए Sarathi Parivahan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, अपने राज्य का चयन करें और संबंधित लाइसेंस सेवा चुनकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
2. क्या ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बन सकता है?
आवेदन की शुरुआत और कई औपचारिकताएं ऑनलाइन पूरी की जा सकती हैं। हालांकि, जरूरत के अनुसार ड्राइविंग टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन या कार्यालय में उपस्थिति जरूरी हो सकती है।
3. Driving Licence Download कैसे करें?
Sarathi Parivahan Portal पर अपने राज्य का चयन करें और उपलब्ध लाइसेंस सेवाओं में डाउनलोड या प्रिंट का विकल्प देखें। विकल्प उपलब्ध न होने पर संबंधित परिवहन कार्यालय से संपर्क करें।
4. Driving Licence Renewal ऑनलाइन कैसे करें?
Sarathi Parivahan Portal पर राज्य चुनकर Driving Licence से जुड़ी Renewal सेवा खोलें। आवश्यक जानकारी भरें, दस्तावेज जमा करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान करके आवेदन पूरा करें।
5. Permanent Driving Licence के लिए कब आवेदन कर सकते हैं?
सामान्य प्रक्रिया में वैध Learner’s Licence जारी होने के कम से कम 30 दिन बाद Permanent Driving Licence के लिए आवेदन किया जा सकता है।
6. Driving Licence Application Status कैसे चेक करें?
Sarathi Parivahan Portal पर अपने राज्य का चयन करें और Application Status विकल्प के माध्यम से आवेदन नंबर तथा मांगी गई जानकारी भरकर स्टेटस चेक करें।
7. ड्राइविंग लाइसेंस की फीस कितनी होती है?
फीस लाइसेंस के प्रकार, आवेदन की सेवा और लागू सरकारी नियमों के अनुसार अलग हो सकती है। आवेदन करते समय आधिकारिक पोर्टल पर दिखाई गई फीस देखें।

