अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है और अभी तक आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है, तो आप नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने नए मतदाताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे घर बैठे Voter ID के लिए आवेदन किया जा सकता है।
नए मतदाता के पंजीकरण के लिए Form 6 का इस्तेमाल किया जाता है। आवेदन Election Commission के Voters’ Services Portal के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर Form 6 के जरिए ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
इस लेख में हम आपको New Voter Card Kaise Banaye, कौन-कौन आवेदन कर सकता है, कौन से दस्तावेज लगेंगे, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, आवेदन का Status कैसे Check करें और Voter ID बनने के बाद क्या करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आसान भाषा में बताएंगे।
| Service | New Voter Registration |
| Authority | Election Commission of India |
| Form | Form 6 |
| Eligibility | Indian Citizen meeting voter registration conditions |
| Age | 18 Years as per qualifying date |
| Qualifying Dates | 1 January, 1 April, 1 July, 1 October |
| Aadhaar | Voluntary |
| Main Documents | Age Proof & Residence Proof |
| Application Mode | Online & Offline |
| Helpline | 1950 |
| Official Website | https://voters.eci.gov.in/ |
New Voter Card के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
नया Voter ID बनवाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आवेदक भारत का नागरिक हो और संबंधित क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करता हो। इसके साथ ही उसकी उम्र निर्धारित qualifying date के आधार पर 18 वर्ष होनी चाहिए।
Election Commission के अनुसार मतदाता पंजीकरण के लिए वर्तमान में चार qualifying dates हैं:
- 1 जनवरी
- 1 अप्रैल
- 1 जुलाई
- 1 अक्टूबर
यदि कोई नागरिक इन qualifying dates में से किसी तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, तो वह Form 6 के माध्यम से advance application भी दे सकता है। आवेदन को संबंधित qualifying quarter के अनुसार process किया जाता है।
इसलिए केवल यह जरूरी नहीं है कि आवेदन करने के दिन आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। यदि आप आने वाली qualifying date पर 18 वर्ष के होने वाले हैं, तो भी advance application का प्रावधान है।
New Voter Card के लिए कौन सा Form भरना होता है?
नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए Form 6 भरना होता है।
Election Commission के Voters’ Services Portal पर Form 6 का इस्तेमाल New Voter Registration के लिए किया जाता है। वहीं, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अलग से Form 6A का प्रावधान है।
अगर आपका पहले से Voter ID बना हुआ है और आपको केवल नाम, पता या किसी दूसरी जानकारी में बदलाव करना है, तो New Voter के लिए Form 6 नहीं बल्कि संबंधित स्थिति के अनुसार Form 8 का इस्तेमाल किया जाता है।
New Voter Card बनवाने के लिए जरूरी Documents
Form 6 भरते समय आवेदक को अपनी उम्र और सामान्य निवास से संबंधित दस्तावेज देने होते हैं। इसके अलावा हाल की passport size photograph की आवश्यकता होती है।
Age Proof के लिए Documents
Form 6 में Date of Birth के प्रमाण के तौर पर निम्न में से कोई उपयुक्त दस्तावेज दिया जा सकता है:
- Birth Certificate
- Aadhaar Card
- PAN Card
- Driving Licence
- Class 10 या Class 12 Certificate, यदि उसमें Date of Birth दर्ज है
- Indian Passport
यदि ऊपर दिए गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो अन्य उपलब्ध Date of Birth document का विवरण दिया जा सकता है। ऐसे मामले में संबंधित अधिकारी द्वारा अतिरिक्त verification की आवश्यकता पड़ सकती है।
Address Proof के लिए Documents
आवेदक के Present Ordinary Residence यानी जहां वह सामान्य रूप से रहता है, उसका प्रमाण भी देना होता है। Election Commission के Manual on Electoral Rolls में residence proof के लिए कई दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
- Aadhaar Card
- Water/Electricity/Gas Connection Bill
- Nationalized या Scheduled Bank/Post Office की Current Passbook
- Indian Passport
- Revenue Department का Land Owning Record/Kisan Bahi
- Registered Rent Lease Deed
- Registered Sale Deed
दस्तावेज की स्वीकार्यता और verification आवेदन की परिस्थितियों के अनुसार संबंधित Electoral Registration Officer द्वारा की जाती है।
Photograph
Form 6 के अनुसार हाल की अच्छी quality की unsigned colour passport size photograph लगाई जाती है। फोटो में white background होना चाहिए और चेहरा सामने से स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। Form में photograph के लिए 4.5 cm × 3.5 cm का आकार बताया गया है।
क्या Voter ID बनाने के लिए Aadhaar Card जरूरी है?
नए Voter Registration Form 6 में Aadhaar से संबंधित जानकारी के लिए विकल्प दिया गया है, लेकिन Aadhaar देना अनिवार्य नहीं है।
Election Commission के अनुसार Aadhaar details उपलब्ध कराना voluntary है। यदि किसी व्यक्ति के पास Aadhaar number नहीं है, तो Form 6 में इसके लिए दिया गया विकल्प चुना जा सकता है। केवल Aadhaar details नहीं देने के आधार पर voter registration application को reject नहीं किया जाना चाहिए।
इसलिए अगर आपके पास Aadhaar नहीं है, तो केवल इसी वजह से नया Voter Card बनवाने के लिए आवेदन करने से पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है।
New Voter Card Kaise Banaye Online?
अब सबसे जरूरी बात आती है कि घर बैठे नया Voter Card बनाने के लिए आवेदन कैसे किया जाए। इसके लिए Election Commission के official Voters’ Services Portal का इस्तेमाल किया जा सकता है।
सबसे पहले Election Commission of India के Voters’ Services Portal पर जाएं। वर्तमान पोर्टल पर New Voter Registration के लिए Form 6 उपलब्ध है।

Portal पर पहुंचने के बाद जरूरत के अनुसार Login या Sign-Up करें। नए उपयोगकर्ता को mobile number की मदद से account बनाने की सुविधा मिलती है।
Portal पर New Voter Registration का विकल्प दिखाई देगा। नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए Form 6 को select करें।

अब Form 6 में मांगी गई जानकारी भरनी होगी। इसमें मुख्य रूप से आपका: नाम, पिता/माता/पति/पत्नी या संबंधित guardian का नाम, Mobile Number, Email ID, यदि उपलब्ध हो, Gender, Date of Birth, आदि की जानकारी मांगी जाती है।
नाम और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी भरते समय spelling को अच्छी तरह जांच लें। Form 6 की guidelines में नाम को official language और English में सही तरीके से भरने की सलाह दी गई है, क्योंकि केवल एक भाषा में नाम भरने पर दूसरी भाषा में system द्वारा transliteration हो सकती है और spelling में गलती हो सकती है।
इसके बाद Aadhaar से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है। अगर आपके पास Aadhaar है तो संबंधित विकल्प के अनुसार जानकारी दी जा सकती है। अगर Aadhaar उपलब्ध नहीं है, तो Form में दिए गए विकल्प के अनुसार इसे उपलब्ध न होने की जानकारी दी जा सकती है।
अपनी सही Date of Birth दर्ज करें और मांगे जाने पर संबंधित Age Proof document upload करें।
यहां वही document देना बेहतर है जिसमें आपकी Date of Birth स्पष्ट रूप से दर्ज हो और जिसकी जानकारी आपने Form में भरी है।
अब Present Ordinary Residence की जानकारी भरनी होगी।
Address भरते समय House/Building Number, Street/Area, Village/Town, Post Office, PIN Code, District और State जैसी जानकारी सही-सही दर्ज करें।
Address proof भी upload करना होगा, यदि portal/application में मांगा गया हो।
अब आवश्यक documents और photograph upload करें। Document की फोटो या scanned copy साफ होनी चाहिए ताकि उसमें लिखी जानकारी आसानी से पढ़ी जा सके।

गलत या अस्पष्ट document upload करने से application की verification प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
Form 6 में Declaration का हिस्सा भी महत्वपूर्ण है। इसमें applicant को अपनी eligibility और electoral roll में पहले से registration से संबंधित जानकारी सही तरीके से देनी होती है।
किसी भी जानकारी को जानबूझकर गलत नहीं भरना चाहिए। Election Commission की Form 6 guidelines में false declaration को दंडनीय बताया गया है।
सभी जानकारी भरने और documents upload करने के बाद पूरे application form को एक बार ध्यान से check करें।
नाम, Date of Birth, Address, mobile number और अन्य जरूरी जानकारी सही होने पर application submit करें।
Submit करने के बाद मिलने वाले Acknowledgement/Reference Number को सुरक्षित रख लें। इसी के जरिए आगे application status check करने में मदद मिलती है।
New Voter Card Application Status कैसे Check करें?
अगर आपने नया Voter ID बनाने के लिए online application कर दिया है, तो आपको बार-बार नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है। पहले से जमा किए गए application का status online check किया जा सकता है।
इसके लिए Voters’ Services Portal पर जाकर Track Application Status वाले विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। Election Commission के current portal पर voter-related applications का status track करने की सुविधा उपलब्ध है।
Application status check करते समय अपना application/reference number और portal द्वारा मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करनी पड़ सकती है।
अगर application verification के लिए BLO या Electoral Registration Officer से संबंधित कोई प्रक्रिया लंबित है, तो status में उसकी जानकारी दिखाई जा सकती है।
Voter ID कब मिलेगा?
New Voter Registration application जमा करने के बाद संबंधित Electoral Registration Officer द्वारा application की जांच और आवश्यक verification की जाती है।
Election Commission के अनुसार EPIC यानी Elector Photo Identity Card enrolment के बाद दिए गए postal address पर free of cost speed post के माध्यम से भेजा जा सकता है।
हालांकि application processing और delivery में लगने वाला समय हर मामले में एक जैसा होना जरूरी नहीं है। Verification, electoral roll updation और स्थानीय प्रक्रिया के आधार पर समय अलग हो सकता है।
इसलिए आवेदन करने के बाद सबसे जरूरी है कि आप application status को समय-समय पर check करते रहें।
Voter ID बनने के बाद E-EPIC कैसे Download करें?
Election Commission की voter services में E-EPIC यानी Voter ID का electronic version download करने की सुविधा भी उपलब्ध है। ECI की current services list में E-EPIC Download को voter services के रूप में शामिल किया गया है।
यदि आपका नाम electoral roll में successfully registered हो गया है और E-EPIC download के लिए आपका record eligible है, तो portal के माध्यम से digital voter card प्राप्त किया जा सकता है।
अगर पहले से Voter List में नाम है तो नया Voter Card न बनाएं
New Voter Registration करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर electoral roll में नहीं होना चाहिए।
अगर आपका नाम पहले से किसी दूसरे स्थान की voter list में दर्ज है और आपने residence change किया है, तो स्थिति के अनुसार Form 8 के माध्यम से shifting/correction की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
इसलिए नया Voter ID बनाने से पहले यह जरूर check कर लें कि आपका नाम पहले से electoral roll में मौजूद तो नहीं है।
Voter List में अपना नाम कैसे Check करें?
Voter Card के लिए application करने के बाद या किसी भी समय यह पता करने के लिए कि आपका नाम electoral roll में दर्ज है या नहीं, Election Commission की voter search service का इस्तेमाल किया जा सकता है।
ECI के अनुसार voter अपना नाम Electoral Roll में online search कर सकता है और polling station जैसी जानकारी भी देख सकता है।
यदि आपका नाम voter list में नहीं है, तो eligible होने पर Form 6 के जरिए new registration के लिए application किया जा सकता है।
| Service Link |
| New Voter Registration |
| Application Status |
| Voter List Search |
| E-EPIC |
| Umesh Talks Home Page |
| Official Website |
निष्कर्ष – Conclusion
अगर आप पहली बार Voter ID बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रक्रिया अब काफी आसान है। पात्र भारतीय नागरिक Form 6 के माध्यम से अपना नाम electoral roll में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। Online आवेदन Election Commission के Voters’ Services Portal से किया जा सकता है, जबकि offline आवेदन के लिए ERO, AERO या BLO के माध्यम से Form 6 जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
आवेदन करते समय सबसे जरूरी है कि नाम, जन्मतिथि और पता जैसी जानकारी सही भरी जाए तथा आवश्यक age proof और residence proof उपलब्ध कराया जाए। Aadhaar details देना voluntary है। आवेदन जमा करने के बाद reference number से status check करते रहें। Enrolment पूरा होने के बाद EPIC उपलब्ध कराया जाता है और ECI की voter services के माध्यम से e-EPIC की सुविधा भी मिलती है।

