बिहार में राशन कार्ड से जुड़ी कई सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अगर आपके परिवार में किसी नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ना है, किसी सदस्य का नाम हटवाना है या परिवार के सदस्यों की e-KYC पूरी करनी है, तो इन तीनों प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है। सही प्रक्रिया अपनाने से आवेदन करने और उसकी स्थिति जानने में आसानी होती है।
बिहार में राशन कार्ड से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के लिए Smart PDS 2.0 पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य के आधिकारिक राशन कार्ड मैनेजमेंट पोर्टल पर भी राशन कार्ड बनाने और मौजूदा कार्ड में संशोधन से जुड़ी सेवाओं की जानकारी दी गई है। हालांकि, सदस्य जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन और e-KYC की प्रक्रिया अलग-अलग होती है।
इस लेख में आपको Ration Card में नाम जोड़ने, नाम हटाने और e-KYC कराने की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में मिलेगी।
| Name of Article | Ration Card Member Add, Delete & e-KYC |
| Type of Article | Sarkari updates |
| Name of State | Bihar |
| Name of Department | Food & Consumer Protection Department |
| Services | Member Addition, Member Deletion, e-KYC |
| Application Mode | Online and authorized FPS, depending on service |
| Smart PDS Portal | https://br.smartpds.nic.in/ |
| Official Ration Card Portal | https://epds.bihar.gov.in/ |
1. राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ें?
अगर आपके परिवार में शादी के बाद नया सदस्य आया है या परिवार में किसी अन्य पात्र सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ना है, तो संबंधित सदस्य को शामिल करने के लिए आवेदन करना पड़ सकता है। बिहार के नए पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सदस्य जोड़ने के लिए Citizen Login के बाद संबंधित आवेदन विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है।
नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन के प्रकार और सदस्य की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:
- मौजूदा राशन कार्ड की जानकारी।
- नए सदस्य का आधार कार्ड।
- परिवार के सदस्य से संबंध का प्रमाण, जहां जरूरी हो।
- जन्म प्रमाण पत्र, यदि बच्चे का नाम जोड़ना है।
- विवाह प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित दस्तावेज, यदि लागू हो।
- सदस्य की फोटो और अन्य जानकारी, यदि पोर्टल पर मांगी जाए।
सभी मामलों में एक जैसे दस्तावेज जरूरी नहीं होते। आवेदन के दौरान पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार दस्तावेज तैयार करें।
Ration Card Mai Nam Kaise jode ऑनलाइन प्रक्रिया
Step 1: सबसे पहले बिहार के राशन कार्ड से संबंधित आधिकारिक पोर्टल https://br.smartpds.nic.in/ पर जाएं।
Step 2: होम पेज पर Citizen Login (Head of the Family) का विकल्प देखें और उपलब्ध निर्देशों के अनुसार लॉगिन करें।
Step 3: लॉगिन के बाद Citizen Dashboard में राशन कार्ड से संबंधित आवेदन विकल्प खोलें। यदि Add Member या Add Additional Member का विकल्प उपलब्ध है, तो उसे चुनें।
Step 4: अब नए सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी भरें। इसमें नाम, परिवार के मुखिया के साथ संबंध और पोर्टल पर मांगे गए अन्य विवरण शामिल हो सकते हैं।
Step 5: आवश्यक दस्तावेज और फोटो अपलोड करें। सभी विवरण अपने प्रमाण पत्रों से मिलाकर भरें।
Step 6: आवेदन का Preview देखकर जानकारी जांचें। सब कुछ सही होने पर Save और Submit Application जैसे उपलब्ध विकल्पों के जरिए आवेदन जमा करें।
Step 7: आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति जांचते रहें। जरूरत के अनुसार नए सदस्य की e-KYC पूरी करें। आवेदन सत्यापन और संबंधित अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही राशन कार्ड में बदलाव पूरा हो सकता है।
2. राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम कैसे हटाएं?
अगर परिवार का कोई सदस्य अब राशन कार्ड में शामिल नहीं होना चाहिए और नियमानुसार उसका नाम हटाने की जरूरत है, तो इसके लिए Delete Member का आवेदन किया जा सकता है। नाम हटाने का कारण सही होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उससे संबंधित दस्तावेज भी देने पड़ सकते हैं।
नाम हटाने के लिए जरूरी जानकारी
- मौजूदा राशन कार्ड की जानकारी।
- जिस सदस्य का नाम हटाना है, उसका विवरण।
- नाम हटाने का सही कारण।
- पोर्टल पर मांगा गया सहायक दस्तावेज।
- आवेदन के लिए जरूरी मोबाइल या लॉगिन विवरण।
Ration Card Member Delete Online की प्रक्रिया
Step 1: आधिकारिक पोर्टल https://br.smartpds.nic.in/ खोलें।
Step 2: Citizen Login के माध्यम से लॉगिन करें।
Step 3: Citizen Dashboard में RC Application या राशन कार्ड आवेदन से संबंधित विकल्प खोलें।
Step 4: यदि Delete Member विकल्प उपलब्ध है, तो उसे चुनें और परिवार के सदस्यों की सूची में से संबंधित सदस्य का नाम चुनें।
Step 5: Reason for Deletion या नाम हटाने के कारण वाले विकल्प में सही कारण चुनें। इसके बाद Comments और Supporting Document जैसी जानकारी भरें, यदि मांगी गई हो।
Step 6: आवेदन का Preview देखकर सदस्य का नाम, कारण और दस्तावेज की जानकारी जांचें। फिर Save और Submit Application के जरिए आवेदन जमा करें।
Step 7: आवेदन जमा करने के बाद उसका स्टेटस देखें। सत्यापन और संबंधित अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी होती है।
ध्यान दें कि आवेदन सबमिट करते ही सदस्य का नाम तुरंत नहीं हटता। यदि पोर्टल पर Delete Member विकल्प दिखाई नहीं देता है, तो संबंधित विभाग या अधिकृत सहायता केंद्र से प्रक्रिया की पुष्टि करें।
3. राशन कार्ड e-KYC कैसे करें?
e-KYC का पूरा नाम Electronic Know Your Customer है। राशन कार्ड के संदर्भ में इसका इस्तेमाल लाभार्थी की पहचान का सत्यापन करने के लिए किया जाता है। इसमें आधार से संबंधित जानकारी और बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग किया जा सकता है।
बिहार में राशन कार्ड की e-KYC के लिए नजदीकी उचित मूल्य दुकान यानी Fair Price Shop (FPS) पर संपर्क किया जा सकता है। सामान्य प्रक्रिया में राशन कार्ड से जुड़े लाभार्थी का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है। <Cite refs=
Ration Card e-KYC के लिए क्या जरूरी है?
- राशन कार्ड या उसकी जानकारी।
- संबंधित लाभार्थी का आधार कार्ड।
- e-KYC के लिए आवश्यक बायोमेट्रिक सत्यापन।
- जरूरत पड़ने पर आधार से संबंधित अन्य जानकारी।
Ration card e-KYC कराने का तरीका
Step 1: अपने क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान यानी राशन डीलर से संपर्क करें।
Step 2: बताएं कि आपको राशन कार्ड की e-KYC करानी है। डीलर से उपलब्ध e-POS मशीन या अधिकृत व्यवस्था के बारे में जानकारी लें।
Step 3: संबंधित लाभार्थी का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाता है। यह प्रक्रिया मशीन और उपलब्ध सुविधा के अनुसार फिंगरप्रिंट या अन्य स्वीकृत बायोमेट्रिक माध्यम से हो सकती है।
Step 4: सत्यापन पूरा होने के बाद सफलता की पुष्टि या उपलब्ध रसीद/जानकारी के बारे में पूछें।
Step 5: यदि बायोमेट्रिक सत्यापन असफल हो जाता है, तो बार-बार प्रयास करने के बजाय डीलर या संबंधित विभाग से आगे की प्रक्रिया पूछें। ऐसे मामलों में अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत पड़ सकती है।
कुछ स्थानों पर मोबाइल ऐप के जरिए फेस आधारित e-KYC की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है। इसका इस्तेमाल करने से पहले आधिकारिक निर्देशों और पात्रता की पुष्टि करें। हर लाभार्थी के लिए एक ही ऑनलाइन तरीका उपलब्ध होना जरूरी नहीं है।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने और e-KYC में क्या अंतर है?
| Service | Purpose | What to Do |
| Add Member | परिवार के पात्र नए सदस्य को जोड़ना | ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक दस्तावेज |
| Delete Member | संबंधित सदस्य का नाम हटवाना | कारण सहित आवेदन और सत्यापन |
| e-KYC | लाभार्थी की पहचान सत्यापित करना | अधिकृत FPS या उपलब्ध स्वीकृत सुविधा से सत्यापन |
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इन तीनों प्रक्रियाओं को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। किसी सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन और स्वीकृति की जरूरत हो सकती है, जबकि e-KYC पहचान सत्यापन की प्रक्रिया है।
5. आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आपने राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो उसकी स्थिति जानने के लिए संबंधित आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध Application Status या Track Application विकल्प देखें।
- आधिकारिक पोर्टल खोलें।
- Application Status या Track Application विकल्प देखें।
- मांगी गई आवेदन संख्या या अन्य जानकारी दर्ज करें।
- पोर्टल पर दिखाई गई स्थिति के अनुसार आगे की कार्रवाई करें।
यदि स्टेटस उपलब्ध नहीं है, तो आवेदन की रसीद या Reference Number सुरक्षित रखें और संबंधित विभाग से सहायता लें।
| Services Links |
| Ration Card member delete |
| Ration Card E KYC |
| Ration card new member add |
| Track Application Status |
| EPDS Bihar Official Portal |
| Smart PDS 2.0 Click Here |
निष्कर्ष (Conclusion)
बिहार राशन कार्ड में नाम जोड़ना, सदस्य का नाम हटाना और e-KYC कराना तीन अलग-अलग काम हैं। सदस्य जोड़ने या हटाने के लिए उपलब्ध ऑनलाइन सेवा के माध्यम से आवेदन करें और जरूरी दस्तावेज जमा करें।
e-KYC के लिए अधिकृत राशन दुकान या उपलब्ध स्वीकृत सुविधा का इस्तेमाल करें। आवेदन की स्थिति और अंतिम स्वीकृति की जानकारी लेते रहें, ताकि राशन कार्ड से संबंधित बदलाव सही तरीके से पूरा हो सके।
Ration Card Update FAQs
Q1. बिहार राशन कार्ड में नया सदस्य कैसे जोड़ें?
आधिकारिक पोर्टल पर Citizen Login करके Add Member या Add Additional Member विकल्प देखें। आवश्यक जानकारी और दस्तावेज जमा करने के बाद आवेदन की स्थिति जांचते रहें।
Q2. बिहार राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम कैसे हटाएं?
Citizen Login के बाद उपलब्ध Delete Member विकल्प के जरिए आवेदन किया जा सकता है। नाम हटाने का कारण और मांगे गए दस्तावेज देने के बाद आवेदन जमा करें।
Q3. राशन कार्ड e-KYC कहां कराएं?
नजदीकी अधिकृत उचित मूल्य दुकान यानी FPS पर e-KYC की सुविधा के बारे में पूछ सकते हैं। वहां उपलब्ध अधिकृत व्यवस्था के जरिए आधार आधारित सत्यापन कराया जा सकता है।
Q4. क्या राशन कार्ड में नाम जोड़ने के बाद e-KYC भी जरूरी हो सकती है?
नए सदस्य के आवेदन में e-KYC की जरूरत पड़ सकती है। आवेदन के दौरान पोर्टल या संबंधित विभाग के निर्देशों का पालन करें।
Q5. क्या आवेदन जमा करते ही राशन कार्ड अपडेट हो जाता है?
नहीं। आवेदन की जांच, सत्यापन और जरूरी स्वीकृति के बाद ही संबंधित बदलाव पूरा हो सकता है।
Q6. e-KYC में फिंगरप्रिंट काम नहीं करे तो क्या करें?
राशन डीलर या संबंधित विभाग से आगे की प्रक्रिया पूछें। बायोमेट्रिक सत्यापन असफल होने पर अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत हो सकती है।

