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Bihar Fasal Sahayata Yojana Kharif 2026: फसल सहायता योजना ख़रीफ़ 2026 के लिए ऑनलाइन शुरू – जल्दी अप्लाई करें मिलेगा ₹20,000/- तक अनुदान 

बिहार के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2026) के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

Bihar Fasal Sahayata Yojana Kharif 2026 पूरी तरह बिहार सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है। इसके तहत किसानों को किसी तरह का प्रीमियम या आवेदन शुल्क नहीं देना होता है। यानी पात्र किसान बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

खरीफ सीजन में धान, मकई, सोयाबीन, मखाना, आलू, बैंगन, टमाटर और गोभी जैसी फसलों की खेती करने वाले किसान, यदि प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल प्रभावित हुई है, तो Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana के तहत आवेदन कर सकते हैं। योजना के माध्यम से फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

Name of ArticleBihar Fasal Sahayata Yojana Kharif 2026
CategorySarkari Yojana
Scheme NameBihar Rajya Fasal Sahayata Yojana
DepartmentCooperation Department, Government of Bihar
Academic Year2026-27
Application ModeOnline
Application Start DateAlready Started
Last Date to Apply Online31 October 2026
BeneficiariesFarmers of Bihar State
Official Websiteesahkari.bihar.gov.in

खरीफ 2026 फसल सहायता योजना बिहार: मिलेगा ₹20,000 तक अनुदान, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की ओर से बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana) के तहत खरीफ मौसम 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं।

यह योजना उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी खरीफ फसलें बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित हुई हैं।

इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसके लिए किसानों से किसी तरह का प्रीमियम या आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है

पात्र किसानों को मिलने वाली सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। खरीफ 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल पर जारी है और किसान 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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कितनी मिलेगी फसल सहायता?

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत वास्तविक उपज में 20% तक की क्षति होने पर किसानों को ₹7,500 प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जाएगी। वहीं, यदि फसल की क्षति 20% से अधिक होती है, तो ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाएगी।

हालांकि, एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के रकबे के लिए ही फसल सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार योजना के तहत किसान अपनी पात्रता और फसल नुकसान के आधार पर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

Bihar Fasal Sahayata Yojana Kharif के लिए पात्रता मानदंड 

Fasal Sahayata Yojana Kharif का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है. –

  • लाभार्थी किसान बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए.
  • कृषि विभाग में किसान पंजीकरण (Farmer Registration) अनिवार्य है. यदि पंजीकरण नहीं है, तो पहले DBT पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा.
  • रैयत और गैर-रैयत दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं.
  • फसल की बुआई क्षेत्र की जानकारी और स्व-घोषणा पत्र आवश्यक है.
  • बिहार राज्य फसल सहायता योजना में केवल अधिसूचित फसलें ही शामिल हैं, और नुकसान प्राकृतिक आपदाओं से होना चाहिए.
  • योजना राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध है, लेकिन आवेदन के समय फसल की बुआई का विवरण सही रूप से प्रदान करना अनिवार्य है.

Bihar Fasal Sahayata Yojana Kharif लाभ की राशि

बिहार फसल सहायता योजना के अंतर्गत मिलने वाली लाभ की राशि इस प्रकार है. –

  • यदि फसल क्षति 20% तक है, तो प्रति हेक्टेयर ₹7,500/- रुपये का अनुदान.
  • यदि फसल क्षति 20% से अधिक है, तो प्रति हेक्टेयर ₹10,000/ रुपये का अनुदान.
  • अधिकतम अनुदान राशि ₹20,000/- रुपये तक है, जो फसल के प्रकार और क्षति की गंभीरता पर निर्भर करती है.
क्षति का प्रकारसहायता राशिअधिकतम सीमा
वास्तविक उपज में 20% तक कमी₹7,500 प्रति हेक्टेयरअधिकतम 2 हेक्टेयर (₹15,000)
वास्तविक उपज में 20% से अधिक कमी₹10,000 प्रति हेक्टेयरअधिकतम 2 हेक्टेयर (₹20,000)

यह अनुदान सीधे किसान के आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है. अधिकतम 2 हेक्टेयर तक लाभ मिल सकता है.

अधिसूचित फसलें (कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं?)

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी ऑफिसियल नोटिफिकेशन के अनुसार Bihar Fasal Sahayata Yojana Kharif 2026 में निम्नलिखित फसलें शामिल है. –

पंचायत स्तरीय फसलें: 

  • अगहनी धान (राज्य के सभी 38 जिलों में)
  • भदई मकई (चिह्नित जिलों/प्रखंडों में)

जिला स्तरीय फसलें:

  • सोयाबीन
  • मखाना
  • आलू
  • बैंगन
  • टमाटर
  • गोभी (फूलगोभी)

फसलवार अधिसूचित जिलों और प्रखंडों की पूरी सूची आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है, केवल अधिसूचित क्षेत्रों और फसलों के लिए ही आवेदन मान्य होगा.

खरीफ 2026 फसल सहायता योजना में आवेदन हेतु जरुरी डॉक्यूमेंट – 

आवेदन के समय कुछ जरुरी डॉक्यूमेंट अपने साथ रखना होगा, जो निम्नलिखित है. –

रैयत किसान के लिए:

  • अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (31 मार्च 2025 के बाद जारी)
  • राजस्व रसीद (31 मार्च 2025 के बाद जारी)
  • स्व-घोषणा पत्र

गैर-रैयत किसान के लिए:

  • स्व-घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)

रैयत एवं गैर-रैयत दोनों के लिए:

  • उपरोक्त सभी दस्तावेज.
  • आधार कार्ड और बैंक पासबुक (आधार लिंक खाता) की आवश्यकता भी होती है।

Bihar Fasal Sahayata Yojana 2026 Online Apply

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह Online और निःशुल्क है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए Steps को Follow करें:

सबसे पहले ई-सहकारी, सहकारिता विभाग की Official Website पर जाएं।

“खरीफ-2026 में आवेदन हेतु क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करें।

अपना Farmer Registration Number दर्ज करके Search पर क्लिक करें।

किसान पंजीकरण नहीं है तो पहले DBT Portal पर Registration करें।

इसके बाद खरीफ 2026-27 का Online Application Form भरें।

जरूरी Documents Upload करके Final Submit करें।

अंत में Application Slip का Printout निकालकर सुरक्षित रख लें।

Important Links
Online Apply Direct Link
Download Notice Pdf
Official Website
Umesh Talks Home Page

निष्कर्ष – Conclusion

कुल मिलाकर, Bihar Fasal Sahayata Yojana Kharif 2026 बिहार के किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता पाने की महत्वपूर्ण योजना है।

पात्र किसान बिना किसी आवेदन शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसान पंजीकरण और जरूरी दस्तावेजों को तैयार रखना आवश्यक है। इच्छुक किसान अंतिम तिथि से पहले आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन पूरा कर लें।

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